म.प्र.में तहसीलदारों के विरोध पर सख्त हुआ शासन,अनुपस्थिति पर गिरेगी गाज

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विरोध में कार्यस्थल छोड़ने वालों पर कलेक्टर कमिश्नर करेंगे कार्यवाही, आदेश हुआ जारी

जीतेन्द्र सेन
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने तहसीलदारों और अन्य राजस्व अधिकारियों की कार्यस्थल से अनुपस्थिति और विरोध प्रदर्शनों पर सख्त रुख अपनाया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो ड्यूटी छोड़कर विरोध में शामिल होंगे, उनके खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के तहत तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
आपको बता दें कि 3 जून 2025 के मंत्रि-परिषद निर्णय के आधार पर आदेश जारी किया गया जिसमें कार्यस्थल छोड़कर विरोध, हड़ताल,धरना, अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जिसके तहत नियम 1965 के तहत इसे कदाचार माना जाएगा। इसके लिए सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी हुए हैं कि राजस्व अधिकारी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। क्योंकि इनके विरोध से राजस्व कार्य बाधित हो रहे है। आपको बता दे कि हाल ही में कई जिलों में तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे। इससे जमीन संबंधी कार्य, नामांतरण और अन्य राजस्व सेवाएं प्रभावित हुई। अब शासन के इस आदेश के बाद ऐसे कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई तप मानी जा रही है।
राज्य शासन के राजस्व विभाग से 14 अगस्त 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी राजस्व अधिकारी अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहेंगे और शासन के आदेशी/घोजनाओं के विरुद्ध विरोध या आंदोलन करेंगे, उनके खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मध्यप्रदेश शासन ने स्पष्ट किया है कि 3 जून 2025 को लिए गए मंत्रि-परिषद निर्णय के अनुसार, इस तरह की गतिविधियां अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती हैं और इन पर कोई डील नहीं दी जाएगी। आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के स्थाई निर्देश (22 नवम्बर 2006) का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकारी सेवकों के हड़ताल, धरना, सामूहिक अवकाश और कामकाज में बाधा डालने वाले कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचार माने जाते हैं।
पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि अनुपस्थित रहकर शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम, पद और कृत्यों का ब्यौरा तत्काल विभाग की ओर भेजा जाए, ताकि बिना देरी के कार्रवाई की जा सके।

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