कानून के दायरे में रहो…’ ईडी को ‘सुप्रीम फटकार

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5 साल में 5 हजार प्रकरण दर्ज कर लिए… 10 फीसदी से भी कम निकले दोषी

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई… खबरों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ”केन्द्रीय एजेंसी को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए… आप धूर्त की तरह काम नहीं कर सकते…” जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शीर्ष अदालत के जुलाई-2022 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की… जस्टिस भुइयां ने इस दौरान कहा कि ”मैंने अपने एक फैसले में देखा कि ईडी ने पिछले पांच सालों में लगभग 5 हजार ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज की हैं, लेकिन दोषसिद्धि की दर 10 फीसदी से भी कम निकली… हम ईडी की छवि को लेकर चिंतित हैं… 5-6 साल की हिरासत के बाद अगर लोग बरी हो जाते हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा..?” इस दौरान केन्द्र और ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू पेश हुए थे और उन्होंने भी अपने तर्क रखे, जिस पर एजेंसी की कम दोषसिद्धि पर जस्टिस ने चिंता व्यक्त करते हुए विरोध किया… फिलहाल समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई अगले सप्ताह जारी रहेगी..!

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