भोपाल संवाददाता। कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश पर बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा ने राजस्व विभाग और जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारीयों के साथ भ्रमण कर किसानों से संवाद किया । उन्होंने ग्रामीण जनों को नरवाई जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर विस्तृत जानकारी दी। संवाद के दौरान कृषकों को बताया गया कि नरवाई जलाना किस तरह से न केवल पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाता है बल्कि उनके स्वयं के खेतों की उत्पादन क्षमता को भी कम करता है । इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा पराली जलाने पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की जानकारी भी ग्रामीणों से साझा करते हुए उनसे अपने खेतों में नरवाई ना जलाने तथा रोटावेटर के माध्यम से अपने खेतों में ही मिला देने की अपील की गई।इसके पूर्व गूगल मीट के माध्यम से तहसील एवं जनपद पंचायत के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने ग्रामों में बैठके आयोजित करके कृषक जनों को एवं ग्रामीण जनों को इस संबंध में जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया एवं शासकीय कर्मचारियों को विभिन्न शासन के आदेशों से अवगत कराया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि पराली या नरवाई जलाए जाने पर 2 एकड़ से कम भूमि धारण करने वाले कृषक पर ढाई हजार रुपए, 2 एकड़ से 5 एकड़ के बीच भूमि धारण करने वाले कृषक पर ₹5000 एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि धारण करने वाले कृषक पर₹15000 तक का पर्यावरणीय शुल्क दंड स्वरूप लगाया जा सकता है।

