पीएम आवास योजना ग्रामीण में अब तीन किश्तों में मिलेगा आवास निर्माण का लाभ

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जीतेन्द्र सेन
भोपाल। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आवासों के निर्माण को लेकर विकास आयुक्त कार्यालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, अब हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए कुल 1 लाख 20 हजार रुपए की सहायता राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाएगी। जिसमें प्रत्येक किश्त 40,40 हजार रुपए की होगी, जबकि मनरेगा के तहत मजदूरी की राशि अलग से हितग्राही को दी जाएगी। जारी आदेश के मुताबिक, पहली किश्त आवास स्वीकृति के तत्काल बाद जारी होगी। दूसरी किश्त प्लिंथ स्तर का निर्माण पूर्ण होने पर तथा तीसरी किश्त लिंटल स्तर पूरा होने के बाद दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आवास सॉफ्ट
पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान पहले से ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। दिशा-निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवास स्वीकृति से पूर्व हितग्राही का जॉब कार्ड सक्रिय होना अनिवार्य रहेगा। पहली किश्त जारी होते ही मनरेगा का मस्टर रोल जारी करना भी अनिवार्य होगा, ताकि निर्माण कार्य में लगी मजदूरी का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक चरण में निर्माण की प्रगति दर्शाने वाली जियो-टैग्ड फोटो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
इसके साथ ही राशि के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए मैन-टू-मैन मार्किंग की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आवास निर्माण कार्य वास्तविक रूप से हितग्राही द्वारा ही कराया जा रहा है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि आवास पूर्ण होने से पहले ही मनरेगा के अंतर्गत देय मजदूरी राशि का भुगतान कर दिया जाए।

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