मामला शत्रु संपत्ति का : नवाब परिवार पहुंचा अदालत, फैसला बदलने की अपील

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भोपाल। भोपाल नवाब परिवार के वंशज एक बार अदालत की शरण में हैं। उनकी अपील वीआईपी रोड स्थित विभिन्न संपत्तियों को लेकर दिए गए अलग अलग आदेशों में स्थिति बदलने को लेकर है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। यह मामला एसडीएम कोर्ट में सुना जाएगा।
सूत्रों का कहना है कि नवाब पटौदी परिवार ने शहर में पसरी अपनी संपत्ति की फिक्र ली है। उन्होंने वीआईपी रोड स्थित विभिन्न प्रॉपर्टी को लेकर एसडीएम की कोर्ट में अपील की है। सबीहा सुल्तान, सैफ अली खान आदि ने इसके लिए आवेदन किया है। अपीलकर्ता ने प्रार्थना की है कि माननीय एसडीओ कृपया निम्नांकित निर्देश दें:- (ए) केस संख्या 0436/ए-6/2022-23 में तहसीलदार के म्यूटेशन आदेश दिनांक 02.05.2025 को निरस्त किया जाए तथा इसे अमान्य घोषित किया जाए। अपील में कहा गया है कि (ख) विवादित आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों को उलटने का आदेश करें। (ग) सभी परिणामी कार्यवाहियों और उनमें पारित आदेशों को अवैध माना जाए, जैसे बटान, डायवर्सन आदि और उनमें पारित आदेश, यदि कोई हो, को शून्य और अमान्य माना जाए।

आज होगी सुनवाई
जानकारी के मुताबिक इस मामले में पहले 9 सितंबर को सुनवाई होना थी। जिसे बढ़ाकर अब इसके लिए 24 सितंबर 2025 की तारीख निर्धारित की गई है। इसके मुताबिक बुधवार को एसडीएम कोर्ट में नवाब परिवार की इस अपील पर सुनवाई होगी।

घबराहट यहां से वहां तक
वीआईपी रोड पर स्थित खसरा नंबर 78 पर बसी आबादी में अदालत में विचाराधीन इन मामलों को लेकर खलबली मची हुई है। सूत्रों का कहना है कि बिना अधिकार और फर्जी एवं हिबानामा इनायतनामा पर किए गए निर्माण खुद को कार्यवाही की जद में मान रहे हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री और अतिरिक्त जमीनों पर कब्जा कर लेने वालों में भी घबराहट का माहौल बना हुआ है। टाउनशिप, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट, होटल, हवेली और शादी हॉल के अलावा कुछ आवासीय प्रकोष्ठ भी इन अदालती कार्यवाही से घबराए हुए हैं।

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